दिल्ली सप्ताहािक कर्फ्यू: दिशानिर्देश और प्रतिबंध

दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू रहेगा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी अधिकारी घर से काम करेंगे

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- दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू रहेगा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी अधिकारी घर से काम करेंगे.


- निजी दफ्तरों के 50 फीसदी कर्मचारी घर से करेंगे काम.


- दुकानों को ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच खोलने की अनुमति है- दुकान संख्या के आधार पर प्रतिष्ठान वैकल्पिक दिनों में खुलेंगे.


- निजी कार्यालय सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करते हैं.


-छूट की श्रेणी में आने वाले कार्यालयों को 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करने की अनुमति है.


- 50 प्रतिशत क्षमता से चलेंगी बसें, मेट्रो शत-प्रतिशत संचालित होगी.


- रेस्टोरेंट्स में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक सिर्फ 50 प्रतिशत बैठने की अनुमति होगी.


- दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता वाले बार खुलने की अनुमति है


- दिल्ली में स्कूल, सिनेमाघर, जिम, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, स्पा, योग संस्थान, मनोरंजन और वाटर पार्क बंद कर दिए गए हैं.


- केवल बाहरी योग गतिविधियों की अनुमति है.


- नाई की दुकान और सैलून खुले हैं


- दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा


- अधिकतम 20 लोगों के लिए विवाह संबंधी समारोहों के लिए छूट होगी.


- आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं.


- सप्ताहांत के कर्फ्यू और रात के कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को काम करने की अनुमति होगी.


- मामले की सुनवाई में न्यायाधीशों, न्यायिक अधिवक्ताओं, न्यायालयों के स्टाफ सदस्यों, अधिवक्ताओं, मामले से जुड़े कानूनी वकील को अनुमति दी जाएगी.


- चिकित्सा गतिविधियों में लगे डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य लोगों को कर्फ्यू से छूट दी जाएगी.


- गर्भवती महिलाओं और चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने वाले अन्य रोगियों को डॉक्टर के पर्चे के साथ अस्पतालों में जाने की अनुमति होगी.

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