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आज वक्फ बिल को लेकर केंद्र में चर्चा होगी। चलिए, जानते हैं कि वक्फ संशोधन के बारे मेंं...

आज केंद्र सरकार में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किया जाएगा। केंद्र की एनडीए सरकार बिल को दोपहर 2 बजे लोकसभा में पेश करेगी। इस संशोधन का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कार्यों को सुव्यवस्थित करना और संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन संबंधी कमियों को दूर करना है।

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By Nisha Bhisht | Faridabad, Haryana | खबरें - 02 April 2025

 वक्फ संशोधन को लेकर लोकसभा में काफी तनाव बना हुआ है क्योंकि दोनों पक्षों की राय इस बिल को लेकर अलग-अलग है। इस बिल पर आज पक्ष और विपक्ष अपनी राय रखकर वोटिंग करेंगे।बिल को आज यानि 2 अप्रैल को संसद में पेश किया जाएगा। ये सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। लेकिन इस बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी पैद कर दी है।

बैठक में शामिल सदस्या

इस बैठक में नीतीश, चंद्रबाबू नायडू और एनडीए की सभी पार्टियां तथा विपक्ष में सोनिया गांधी और राहुल गांधी  समेत अन्य नेता मौजूद रहेंगे। वक्फ संशोधन को पिछले साल अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था। इस बिल को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया और कहा था कि वक्फ संशोधन विधेयक सच्चर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया है।

पक्ष और विपक्ष

केरल चर्च बॉडीज (KCC) के राजनेता वक्फ संशोधन का समर्थन करने का आग्रह कर रहे हैं, वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) वक्फ संशोधन का विरोध कर रही है। AIMPLB ने सभी मुसलमानों से आग्रह किया है कि वे नमाज के लिए मस्जिद जाते समय हाथ में काली पट्टी बांधकर इस संशोधन का मौन और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करें। आज दोनों पक्षों की वोटिंग के तहत ही इस बिल का फैसला किया जाएगा।

क्या है वक्फ?

वक्फ एक मुस्लिम लोगों की परंपरा है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक, सामाजिक या स्थायी रूप से समर्पित कर देता है। यह सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड के अधीन रहती है। वक्फ बोर्ड इन जमीनों का उपयोग मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह, स्कूल और अन्य रूपों में करता है।

क्या है वक्फ संशोधन?

वक्फ में संशोधन होने के बाद इन संपत्तियों का पंजीकरण होगा। बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे, साथ ही वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी भी अनिवार्य होगी


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