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सोशल मीडिया को लेकर सरकार हुई सख्त, प्लेटफार्म के लिए जारी हुई नई एडवाइजरी

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर न कहा कि, झूठी खबरें या गलत सूचना इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और विश्वास के लिए गंभीर खतरा है।

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Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर
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By Taniya Instafeed | खबरें - 26 June 2024

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर न कहा कि, झूठी खबरें या गलत सूचना इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और विश्वास के लिए गंभीर खतरा है। आईटी राज्य मंत्री के अनुसार, यह खतरा तब और भी गंभीर हो जाता है जब यह गलत सूचना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित होती है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की ओर से आज फिर सभी मध्यस्थों को आईटी नियमों के अनुपालन को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है।

आईटी नियमों के तहत अनुमति

एडवाइजरी में कहा गया है कि, आईटी नियमों के तहत अनुमति नहीं दी गई सामग्री, विशेष रूप से नियम 3 (1) (बी) के तहत सूचीबद्ध सामग्री, उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट और सटीक भाषा में स्पष्ट रूप से सूचित की जानी चाहिए, जिसमें सेवा की शर्तें और उपयोगकर्ता अनुबंध शामिल हैं। पहले पंजीकरण के समय और नियमित अनुस्मारक के रूप में, विशेष रूप से, लॉगिन के प्रत्येक अवसर पर और प्लेटफ़ॉर्म पर जानकारी साझा करते समय स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

डिजिटल इंडिया संवाद आयोजित

आईटी राज्य मंत्री ने कहा कि 17 नवंबर 2022 को माननीय प्रधान मंत्री ने देश को डीपफेक के खतरों के बारे में आगाह किया था। इसके बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अक्टूबर 2022 में अधिसूचित आईटी नियमों के प्रावधानों और अप्रैल 2023 में संशोधित नियमों के बारे में शिक्षित करने के लिए भारतीय इंटरनेट के सभी हितधारकों के साथ दो बार डिजिटल इंडिया संवाद आयोजित किया, जिसमें विशिष्ट 11 श्रेणियों के प्रतिबंध हैं। सामग्री का प्रसार निषिद्ध मानते हुए अनुपालन करने की चेतावनी दी गई।

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