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महाराष्ट्र सरकार ने नेशनल हाईवे के 'राइट ऑफ़ वे' (ROW) पर अतिक्रमण करने वाले सभी अनधिकृत ढाबों, होटलों और कमर्शियल निर्माणों को 60 दिनों के भीतर गिराने का आदेश दिया है।
नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों को जारी यह निर्देश, राजस्थान में एक बड़े हादसे के बाद हाईवे सुरक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अप्रैल 2026 में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद दिया गया है। ROW के भीतर किसी भी नए ढाबे, भोजनालय या कमर्शियल निर्माण के बनाने या चलाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
मौजूदा अनधिकृत निर्माणों को हटाने की ज़िम्मेदारी ज़िला मजिस्ट्रेटों को सौंपी गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) या लोक निर्माण विभाग (PWD) की पूर्व मंज़ूरी के बिना हाईवे सुरक्षा ज़ोन में ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए कोई नया लाइसेंस, NOC या व्यापार मंज़ूरी नहीं दी जाएगी। मौजूदा लाइसेंसों की भी समीक्षा की जाएगी।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमों के पालन की निगरानी करने और सड़क सुरक्षा से समझौता करने वाले अवैध एक्सेस पॉइंट को रोकने के लिए 'ज़िला हाईवे सुरक्षा टास्क फोर्स' का गठन करें।




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