मनीष सिसोदिया को नहीं मिली कोर्ट से राहत, दो दिन बढ़ी रिमांड

मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने रिमांड बढ़ाने की सीबीआई की अर्जी का विरोध किया. सिसोदिया के वकील कृष्णन का तर्क है कि सीबीआई द्वारा रिमांड बढ़ाने की मांग करना उचित नहीं है.

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दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है. राउज एवेंन्यू कोर्ट ने उनकी सीबीआई रिमांड को दो दिन और बढ़ा दिया है. वहीं, सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को फैसला सुनाएगा. आज यानी शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी हुई.  CBI ने कोर्ट से तीन दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी. कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि मामले की जांच कहां तक पहुंची? सीबीआई के वकील ने दलीलें देते हुए कहा कि सिसोदिया ने जांच में सहयोग नहीं किया.

सिसोदिया के वकील ने CBI की अर्जी का किया विरोध 

मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने रिमांड बढ़ाने की सीबीआई की अर्जी का विरोध किया. सिसोदिया के वकील कृष्णन का तर्क है कि सीबीआई द्वारा रिमांड बढ़ाने की मांग करना उचित नहीं है. सीबीआई रिमांड इस आधार पर नहीं मांग सकती कि हम आरोपी के कबूलनामे का इंतजार कर रहे हैं. वह हर बार इस आधार पर रिमांड नहीं ले सकती कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. वहीं, मनीष सिसोदिया ने आज खुद जज से सीबीआई की शिकायत की. उन्होंने खुद जज से कहा कि सीबीआई पूछताछ के नाम पर उन्हें प्रताड़ित कर रही है.

जमानत अर्जी पर फैसला 10 मार्च तक सुरक्षित

वहीं इससे पहले दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की है. सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भी जारी किया है.

आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन 

वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. इसी को देखते हुए उनकी पेशी से पहले कोर्ट के बाहर सीआरपीएफ की तैनाती की गई.

27 फरवरी को किया गया कोर्ट में पेश

CBI ने 26 फरवरी को सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. 27 फरवरी को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने CBI को सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी दी थी.


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