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अपना टैक्स रिफंड बढ़ाएं: ITR फाइल करने के स्मार्ट तरीके जो आपके लाखों बचा सकते हैं!

ITR फाइल करते समय अपना टैक्स रिफंड बढ़ाने के असरदार तरीके जानें। जानें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड पाने के लिए कौन सी कटौतियां (deductions) और छूट (exemptions) सबसे अच्छी हैं, और स्मार्ट तरीके क्या हैं।

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By Jigyasa Sain | Faridabad, Haryana | खबरें - 04 July 2026


इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की स्मार्ट तैयारी से आपको टैक्स रिफंड मिल सकता है। सबसे पहले, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड चाहते हैं, तो आपको सेक्शन 80C के तहत आने वाली ज़्यादा से ज़्यादा कटौती सीमा का लाभ उठाना चाहिए। इसमें PPF, ELSS, NSC या ट्यूशन फीस जैसे निवेश शामिल हैं (कुल सीमा ₹1.5 लाख है)। घर के लिए लिए गए सभी लोन पर लगने वाले ब्याज को भी सेक्शन 24 और 80EEA के तहत होम लोन ब्याज के रूप में टैक्सेबल इनकम से घटाया जा सकता है।

हेल्थ इंश्योरेंस (80D), NPS योगदान (80CCD) और दान (80G) पर मिलने वाले टैक्स फायदों का ध्यान रखें। सैलरी पाने वालों को HRA का सही लाभ उठाना चाहिए और स्टैंडर्ड डिडक्शन व लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) का सही तरीके से दावा करना चाहिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन या होम ऑफिस के खर्च हैं, तो अतिरिक्त फायदे भी मिल सकते हैं।

ITR समय पर फाइल करना सुनिश्चित करें ताकि आप पेनल्टी से बच सकें और रिफंड जल्दी पा सकें। फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट और निवेश के सबूत सही-सही भरें। कई टैक्सपेयर्स को अपनी सभी बचत या निवेश की जानकारी न देने के कारण टैक्स रिफंड नहीं मिल पाता है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स और कागज़ात हों, तो आप अपने टैक्स का बोझ असरदार ढंग से कम कर सकते हैं और सरकार से अच्छा-खासा टैक्स रिफ़ंड पा सकते हैं। कृपया हमेशा किसी प्रोफ़ेशनल से टैक्स के बारे में सलाह ज़रूर लें।

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