Story Content
नई दिल्ली: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 24 मार्च, 2026 को अपनी एक महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा के तहत एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार उन सभी परिवारों के लिए पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) पर स्विच करना अनिवार्य होगा, जहां यह सेवा उपलब्ध है।
'प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026' के तहत, अधिकृत संस्थाएं पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से परिवारों को इस बारे में सूचित करेंगी। उपभोक्ताओं को PNG कनेक्शन लेने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद उस पते पर होने वाली LPG की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी।
सरकार का उद्देश्य गैस नेटवर्क के विस्तार की गति को तेज करना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है, साथ ही आयातित LPG पर निर्भरता को कम करना भी है; विशेष रूप से ऐसे समय में, जब पश्चिमी एशिया में चल रहे संकट के कारण आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें अभी भी बनी हुई हैं।
हालांकि, LPG की सप्लाई तब बंद नहीं की जाएगी, जब अधिकृत संस्था द्वारा एक 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) जारी किया जाए, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि उस स्थान पर PNG कनेक्शन देना तकनीकी रूप से असंभव है। यह आदेश उन स्थितियों पर भी लागू होता है, जहां हाउसिंग सोसाइटी (आवासीय समितियां) गैस पाइपलाइनों को अपने परिसर में प्रवेश देने से इनकार करती हैं। अथॉरिटी ने सभी योग्य परिवारों से असुविधा से बचने के लिए PNG का उपयोग करने पर विचार करने का आग्रह किया है।




Comments
Add a Comment:
No comments available.