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सीएम अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें, गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में SC से राहत नहीं

Arvind Kejriwal Defamation Case: दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है. गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा मानहानि मामले पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है.

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Image Credit: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल
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By Instafeed | खबरें - 25 August 2023

Gujarat University Defamation Case: दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल पीएम मोदी की डिग्री विवाद से जुड़े गुजरात विश्वविद्यालय मानहानि केस में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को इनकार कर दिया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से किया इनकार 

कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आपकी रिवीजन याचिका हाई कोर्ट में लंबित है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है. कोर्ट ने मामले में केजरीवाल को समन जारी किया है. बता दें कि गुजरात विश्वविद्यालय ने अपने खिलाफ बयान को लेकर केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस किया है. 

हाई कोर्ट से नहीं मिला था स्टे 

दरअसल, केजरीवाल ने इससे पहले हाईकोर्ट से मानहानि मामले पर स्टे देने का अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया है. 

केजरीवाल के वकील ने रखी दलील  

सुप्रीम कोर्ट में सीएम केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि समन आदेश गलत तरीके से जारी किया गया है. वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल की गई टिप्पणी सही नहीं थी. 

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