Hindi English
Login
Image
Image

Welcome to Instafeed

Latest News, Updates, and Trending Stories

राजधानी दिल्ली में पटाखा फोड़ने वाले को होगी जेल, लगेगा जुर्माना

दिल्ली में पटाखों पर बैन को हटाने की मांग वाली पटाखा विक्रेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार दिया. दिल्ली के 50 से अधिक लाइसेंसधारी व्यापारियों ने ग्रीन पटाखों को बेचने की अनुमति देने का अनुरोध किया था.

Advertisement
Instafeed.org

By विपिन यादव | खबरें - 20 October 2022

 दिल्ली में पटाखों पर बैन को हटाने की मांग वाली पटाखा विक्रेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार दिया. तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा विक्रेताओं को कहा जश्न मनाने के और भी तरीके हैं. आप अपने पैसे मिठाई पर खर्च करें. इतना ही नहीं, कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लोगों को साफ हवा में सांस लेने दो.

दिल्ली सरकार ने राजधानी में हर तरह के पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. इतना ही नहीं दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर जुर्माना भी देना होगा. अगर राजधानी में कोई भी शख्स पटाखे फोड़ता पाया गया तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगेगा. वहीं उसे 6 महीने जेल में भी काटने पड़ सकते हैं.  पटाखा व्यवसायियों ने दिल्ली सरकार के इस कदम का विरोध जताया था. दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई है. 

सभी त्योहारों पर अगले आदेश तक पटाखों पर बैन

दिल्ली हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद अब पटाखा विक्रेताओं को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा विक्रेताओं से कहा कि दिल्ली के लोगों को साफ हवा में सांस लेने दो और अपने पैसों को आप मिठाई पर खर्च करो. सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई से इनकार करने का मतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में दीवाली, छठ समेत सभी त्योहारों पर अगले आदेश तक पटाखों पर बैन लागू रहेगा.

व्यापारियों ने ग्रीन पटाखे बेचने पर अनुमति मांगी थी

इससे पहले ग्रीन पटाखों को बेचने की अनुमति देने का अनुरोध की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई कर रहा है, लिहाज हाइकोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता. दरअसल, दिल्ली के 50 से अधिक लाइसेंसधारी व्यापारियों ने ग्रीन पटाखों को बेचने की अनुमति मांगी थी.

Advertisement
Image
Advertisement
Comments

No comments available.