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रोटी और भुनी हुई चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला आम तंदूर, दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने की लड़ाई में नया निशाना बन गया है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (DPCC) ने शहर के सभी होटलों, रेस्टोरेंट और खुली खाने की जगहों पर कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल करने वाले तंदूर पर बैन लगाने के निर्देश जारी किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश एयर एक्ट, 1981 (इक्यासी) की धारा 31(A) के तहत जारी किया गया था। सभी रेस्टोरेंट और खाने की जगहों को तुरंत इलेक्ट्रिक, गैस-आधारित या दूसरे साफ़ ईंधन वाले उपकरणों पर स्विच करना होगा। यह आदेश सभी तरह के खाने-पीने की जगहों पर लागू होता है, उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुले में जलाने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। उन्होंने जिला प्रशासन और दिल्ली नगर निगम को उल्लंघन करने वालों पर ₹5,000 तक का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया है।




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