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झारखंड के धनबाद में जज की मौत के मामले में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है. जिसकी वजह से अब हर हफ्ते इस ममले जमा करने होंगे स्टेटस रिपोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह हर हफ्ते जांच स्थिति हाईकोर्ट के समक्ष रखें. जिससे ये पता चल सके कि जांच कहां तक पहुंची है, और क्या क्या तथ्य है, शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में यह जांच आगे चलती रहेगी.
जांच एजेंसियों पर मदद नहीं करने के लगाए आरोप
आपको बता दें कि धनबाद में जिला जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को यानि आज सुनवाई हुई है. इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान भी मुख्य जज एनवी रमण ने सीबीआई और जांच एजेंसी को लेकर सख्त टिप्पणी की थी और ये भी कहा था कि जजों की शिकायत के मामलें में जांच एजेंसी मदद नहीं कर रही है.
28 जुलाई को हुई थी उत्तम आनंद की मौत
दरअसल 28 जुलाई को धनबाद में मुख्य न्यायाधीश उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक कर्ण निकले थे उसी दौरान एक ऑटो ने उत्तम आनंद को कुचल दिया था, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी. सीसीटीवी फुटेज में हत्या का एंगल भी सामने आ गया था. जिसमें पुलिस हत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही थी, सरकार ने इसके लिए एसआईटी भी गठित की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ही संज्ञान लेते हुए केस को सीबीआई को सौंप दिया था. फ़िलहाल सीबीआई मामले की जांच कर रही है.




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