Unlock: दिल्ली के बाद UP में 1 जून से लॉकडाउन नियमों में मिलेगी ये छूट

उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को घोषणा की कि राज्य में 1 जून से उन जिलों में कोविड से प्रेरित लॉकडाउन में ढील दी जाएगी. जहां 30 मई तक 600 से कम मामले हैं.

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उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को घोषणा की कि राज्य में 1 जून से उन जिलों में कोविड से प्रेरित लॉकडाउन में ढील दी जाएगी, जहां 30 मई तक 600 से कम मामले हैं. हालांकि, पूरे राज्य में सप्ताहांत और रात का कर्फ्यू रहेगा. शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा.

पात्र जिलों में क्या खुल सकता है?

600 से कम कोविड -19 मामले वाले जिलों में सप्ताह के दौरान पांच दिनों के लिए नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी. सरकारी कार्यालय बारी-बारी से 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। निजी कार्यालय खुल सकते हैं लेकिन कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन किया जाना चाहिए और जहां संभव हो वहां घर से काम करने को प्रोत्साहित किया जाता है. धार्मिक स्थलों पर किसी भी समय पांच से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी.

रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी के माध्यम से संचालित होंगे. केवल उन खाद्य स्टालों और ढाबों को जो राजमार्गों / एक्सप्रेसवे पर स्थित हैं, उन्हें डाइन-इन सेवाओं के लिए खोलने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाए. शादियों में किसी भी समय केवल 25 मेहमान ही उपस्थित हो सकते हैं. अंतिम संस्कार के जुलूस के लिए अधिकतम 20 लोगों को अनुमति दी गई है. स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम और स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे.

इन शहरों के लिए कोई ढील नहीं

लखनऊ, मुरादाबाद और मेरठ सहित बीस शहर तब तक सप्ताह भर के लिए बंद रहेंगे जब तक कि सक्रिय मामलों की संख्या 600 से कम न हो जाए. यदि किसी जिले में 'अनलॉक' होने वाले सक्रिय मामलों की संख्या 600 से अधिक हो जाती है, तो वहां फिर से लॉकडाउन कर दी जाएगी.

यूपी में कोविड

शनिवार को, राज्य ने 24 घंटे में 2,287 नए कोविड -19 मामले दर्ज किए। उत्तर प्रदेश में अब रिकवरी रेट 96.1 फीसदी है.

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