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सेना की महिला कर्नल पर टिप्पणी कर फंसे विजय शाह, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच के दिए आदेश

मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने तीन सदस्यीय एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है, जिसमें एक महिला अधिकारी को भी शामिल किया गया है। यह टीम 28 मई तक रिपोर्ट सौंपेगी।

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By Shraddha Singh | Delhi, Delhi | खबरें - 20 May 2025

मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय शाह अब एक गंभीर विवाद में उलझते नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मध्य प्रदेश के डीजीपी को आदेश दिया है कि वह एक तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) का गठन करें, जिसमें एक महिला अधिकारी की भी अनिवार्य रूप से नियुक्ति की जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने DGP को दिए स्पष्ट निर्देश

कोर्ट ने कहा कि SIT का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी को करना होगा और उसमें दो अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। कोर्ट के निर्देश पर गठित टीम में ये अधिकारी शामिल किए गए हैं:

  • प्रमोद वर्मा – पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन

  • कल्याण चक्रवर्ती – उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, भोपाल

  • वाहिनी सिंह – पुलिस अधीक्षक, जिला डिण्डोरी (एकमात्र महिला सदस्य)

यह टीम 28 मई 2025 तक सुप्रीम कोर्ट को जांच रिपोर्ट सौंपेगी। यह SIT उस FIR की भी जांच करेगी जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर दर्ज की गई थी।

महिला अधिकारी की उपस्थिति क्यों जरूरी?

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि जांच टीम में एक महिला अधिकारी की उपस्थिति जरूरी है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़े मामले में निष्पक्षता और संवेदनशीलता बनी रहे। वाहिनी सिंह की नियुक्ति इसी दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी: "हमें ऐसी माफी नहीं चाहिए"

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई। पीठ ने कहा:

"आप पहले विवादास्पद और अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं और फिर माफी मांगने कोर्ट चले आते हैं। आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, आपको सोच-समझकर बोलना चाहिए था। यह व्यवहार कतई स्वीकार्य नहीं है। हमें दिखावे की माफी नहीं चाहिए।"

जब विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह ने बताया कि मंत्री माफी मांग चुके हैं और एक वीडियो के जरिए भी माफी जारी कर चुके हैं, तब भी कोर्ट ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती।

सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया

इस पूरे विवाद ने सोशल मीडिया पर भी उबाल ला दिया है। लोग मंत्री विजय शाह के बयान को सेना और महिला अधिकारियों के सम्मान के खिलाफ बता रहे हैं। हैशटैग #JusticeForColonelSofia और #SackVijayShah सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं।


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