UP के सरकारी दफ्तरों में 6 महीने तक कोई कर्मचारी नहीं कर पाएंगे हड़ताल, योगी सरकार ने लगाया एस्मा

सरकारी कर्मचारियों में इस कानून को लेकर विरोध भी हो रहा है, मगर योगी सरकार किसी भी तरह की रियायत नहीं देना चाहती है.

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सरकार की नीतियों से अगर कोई नाराज़ होता है तो वो विरोध प्रदर्शन करता है. हड़ताल के ज़रिए वो सरकार से अपनी मांग मांगता है, मगर यूपी में किसी भी विभाग के सरकारी कर्मचारी 6 महीने तक अब हड़ताल नहीं कर सकेंगे. योगी सरकार (Yogi Adityanath) ने 6 महीने तक एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (ASMA) लगा दिया है. एस्मा लगाए जाने के बाद अब सरकारी कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे. सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत एस्मा लगाया है. राज्यपाल ने इसकी मंजूरी भी दे दी है. सरकारी कर्मचारियों में इस कानून को लेकर विरोध भी हो रहा है, मगर योगी सरकार किसी भी तरह की रियायत नहीं देना चाहती है. 

इस कानून के तहत यूपी सरकार (UP Government) के अधीन सभी लोक सेवाएं, प्राधिकरण, निगम समेत सरकारी विभागों में हड़ताल पर रोक लग गई है. अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने इसको लेकर आदेश भी जारी किया है. बतादें कि इससे पहले बीते साल भी सरकार ने एस्मा लगाया था. सरकारी कामों में किसी तरह की बाधा ना आए, इसलिए सरकार इसे लागू करती है. ज्ञात हो कि कोविड के समय सरकार कई परेशानियों से घिरी हुई है. ऐसे में सरकार अपनी बाकी काम समय पर करना चाहती है, इसलिए एस्मा कानून को लगू कर दिया गया है.

क्या होता है एस्मा?


 इस कानून के लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनका ये कदम अवैध और दंडनीय की श्रेणी में आता है. एस्मा कानून का उल्लंघन कर हड़ताल पर जाने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है.


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