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प्रवेश वर्मा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में EC ने शुरु करी कार्यवाही, वाल्मीकि मंदिर में मतदाताओं को बांटे जूते....

दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के इलेक्शन ऑफिसर ने पुलिस को BJP उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में शिकायत दर्ज कराने का आदेश दिया है। जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए वाल्मीकि मंदिर में मतदाताओं को जूते बांटे।

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By Nisha Bhisht | Faridabad, Haryana | राजनीति - 16 January 2025

दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के इलेक्शन ऑफिसर ने पुलिस को BJP उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में शिकायत दर्ज कराने का आदेश दिया है। जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए वाल्मीकि मंदिर में मतदाताओं को जूते बांटे।

आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में इलेक्शन ऑफिसर ने थाना प्रभारी को कार्यवाही करने का निर्देश दिया। और जल्द से जल्द कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है। हालांकि इस कार्यवाही पर प्रवेश वर्मा का कहना है कि उन्होंने मंदिर में सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया और उनके पैरों में जूते पहनाए, लेकिन किसी को भी जूते नहीं बांटे

इलेक्शन ऑफिसर के अनुसार, वकील रजनीश भास्कर ने Whatsapp के माध्यम से यह शिकायत दर्जा की  जिसमें आरोप था कि नई दिल्ली सीट से BJP उम्मीदवार प्रवेश वर्मा मंदिर मार्ग थाने के पास वाल्मीकि मंदिर में मतदाताओं को जूते बांट रहे थे। इसी के साथ 2 वीडियो भी गई जिनमें प्रवेश वर्मा महिलाओं को जूते बांटते दिख रहे हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वर्मा के खिलाफ शिकायत के आधार पर एक NCR रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरु कर दी गई है। Representation of the People Act(1) की धारा 123 के तहत चुनाव में धार्मिक या जातिगत भावनाओं का दुरुपयोग करना एक अपराध माना जाता है। यदि कोई उम्मीदवार या राजनीतिक दल चुनाव में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए धार्मिक या जातिगत भावनाओं का उपयोग करता है, तो यह एक अपराध माना जाता है।

 

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