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महाराष्ट्र की महिलाएं ध्यान दें! 'माझी लाडकी बहिन योजना' में बड़ा बदलाव, अब हर किसी को नहीं मिलेंगे 1500 रुपये
महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मज़बूत करने के उद्देश्य से साल 2024 में ‘माझी लाडकी बहिन योजना’ की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत लाखों महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता दी जा रही थी, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें और आत्मनिर्भर बनें।
लेकिन अब सरकार ने इस योजना को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे लाखों महिलाओं को झटका लग सकता है।
अब किसे मिलेंगे ₹500 और किसे ₹1500?
हाल ही में सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो महिलाएं सरकारी योजनाओं से पहले से कोई आर्थिक लाभ ले रही हैं, उन्हें अब माझी लाडकी बहिन योजना के अंतर्गत ₹1500 की जगह केवल ₹500 ही दिए जाएंगे।
उदाहरण के तौर पर –
जो महिलाएं ‘नमो शेतकरी योजना’ के तहत हर महीने ₹1000 की मदद ले रही हैं, उन्हें अब माझी लाडकी बहिन योजना में केवल ₹500 मिलेंगे। यानी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी महिला को कुल मिलाकर ₹1500 से अधिक का लाभ न मिले।
किन महिलाओं को मिलेगा पूरा ₹1500 का लाभ?
जो महिलाएं सरकार की किसी अन्य योजना से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं ले रही हैं, वे इस योजना के अंतर्गत पहले की तरह हर महीने ₹1500 की राशि प्राप्त करती रहेंगी। सरकार का कहना है कि यह कदम वित्तीय संतुलन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिया गया है।
आंकड़ों में गिरावट: पहले 2.60 करोड़, अब 2.42 करोड़ महिलाएं
अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 2.60 करोड़ महिलाएं इस योजना के तहत पात्र थीं। लेकिन नई सरकार के गठन के बाद पात्रता की समीक्षा की गई, जिसके बाद कई महिलाओं के नाम योजना से हटा दिए गए। अब यह संख्या घटकर 2.42 करोड़ पर आ गई है।
सरकार का क्या कहना है?
सरकार का मानना है कि यह कदम योजना के दुरुपयोग को रोकने और सही जरूरतमंद महिलाओं तक लाभ पहुँचाने के लिए जरूरी है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में पात्रता की समीक्षा लगातार की जाएगी, ताकि योजना पारदर्शी बनी रहे।
महिलाओं के लिए सलाह:
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अगर आप पहले से किसी अन्य सरकारी योजना से लाभ ले रही हैं, तो आपके लिए माझी लाडकी बहिन योजना का लाभ घटकर ₹500 हो सकता है।
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जिन महिलाओं को किसी योजना से लाभ नहीं मिल रहा है, वे अभी भी ₹1500 प्राप्त कर सकती हैं।
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पात्रता की जानकारी और अपडेट्स के लिए सरकारी पोर्टल या ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क करें।




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