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आज लोकसभा में 2025 का इनकम टैक्स बिल पेश होगा, साथ ही संसद में JPC की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी

आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश करेंगी। बता दें कि इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। वहीं सूत्रों के मुताबिक आज लोकसभा संसद में वक्फ संशोधन बिल पर (JPC) की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल विधेयक से संबंधित रिपोर्ट और रिकॉर्ड सदन में पेश करेंगे। यह रिपोर्ट राज्यपाल के पटल में भी पेश की जाएगी।

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By Nisha Bhisht | Faridabad, Haryana | राजनीति - 13 February 2025

आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश करेंगी। बता दें कि इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। वहीं सूत्रों के मुताबिक आज लोकसभा संसद में वक्फ संशोधन बिल पर (JPC) की रिपोर्ट भी  पेश की जाएगी। JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल विधेयक से संबंधित रिपोर्ट और रिकॉर्ड सदन में पेश करेंगे। यह रिपोर्ट राज्यपाल के पटल में भी पेश की जाएगी।

वक्फ कानून से जनता को लाभ

जगंदबिका पाल ने कहा था कि वक्फ कानून से गरीबों, विधवा महिलाओं और अल्पसंख्यकों को लाभ प्राप्त होग। साथ ही कहा कि तीन तलाक पर सरकार ने जो फैसला लिया वह मुस्लिम महिलाओं के हित के लिए था। लेकिन जब JPC की रिपोर्ट पेश की जाएगी तो देश की जनता को यह महसूस होग की सरकार वक्फ बोर्ड में बेहतर संशोधन लेकर आई है।

वक्फ विधेयक पर क्या कहना है BJP का ?

वक्फ विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा कानून पर रिपोर्ट को 15-11 बहुमत से अपनाया । इस पर BJP का कहना है कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में रिपोर्ट पेश किया की गई। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में जवाबदेही लाने का प्रयास करेगा। पिछले महीने वक्फ संशोधन अधिनियम पर JPC की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा की गई थी। जबकि 16 सदस्यों ने इसके समर्थन किया , वहीं 11 मेंबर्स ने इसका विरोध किया।

क्यों विपक्षी ससांदों ने वक्फ बोर्ड को अलोकतांत्रिक बताया ?

आपको बता दें कि विपक्षी सासंदों ने इस फैसले पर असहमति जताई है। विपक्षी दलों का कहना है कि इसे मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया है। इन सांसदों का कहना है कि उन्हें अंतिम रिपोर्ट का अध्ययन करने और सहमति नोट जारी करने के लिए बहुत कम समय दिया गया।

इनकम टैक्स में बिल 2025 में अहम बदलाव

टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा।

फाइनेंशियल ईयर में कोई बदलाव नहीं होगा।

धारा 139 और 115BAC में बदलाव हो सकता है।

रेजिडेंसी कानूनों में कोई बदलाव नहीं होगा।

Income Tax Department में कोई बदलाव नहीं होगा।

 

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