सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को दी राहत, आयकर विभाग नहीं करेगा कार्रवाई

लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी आयकर विभाग की नजर में आ चुकी है बता दें कि, पार्टी को विभाग का नोटिस पहुंचा था।

प्रतीकात्मक तस्वीर
  • 112
  • 0

लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी आयकर विभाग की नजर में आ चुकी है बता दें कि, पार्टी को विभाग का नोटिस पहुंचा था। वहीं, अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत मिली है। आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया है कि वह लोकसभा चुनाव के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मांगे गए 3500 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। इतना ही नहीं इस मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई को की जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए बता दें कि, साल 2018 में यह मामला सामने आया जब संबंधित एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें आयकर विभाग को 2011 से लेकर 2022 के लिए अपने आयकर का पुनर्मूल्यांकन करने की अनुमति दी गई थी। 

अब तक मिला 1800 करोड़ का नोटिस

हाई कोर्ट की तरफ से याचिका को खारिज करने के एक दिन बाद आयकर विभाग ने 1800 करोड़ रुपए का नोटिस दिया। इसके बाद लगातार तीन नोटिस और भेजे गए, जिसमें विभाग द्वारा 3,567 करोड़ रुपए की टैक्स की मांग की गई। अधिकारियों ने यह कहा कि, राजनीतिक दलों को मिलने वाली टैक्स की छूट समाप्त कर दी है। 

आयकर विभाग का एक्शन

पार्टी के मुख्य विपक्षी दल का कहना है कि, आयकर विभाग से नोटिस मिला है। इस नोटिस में करीब 1,823 करोड़ रूपए का भुगतान करने को कहा गया है। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि, पिछले वर्षों से संबंधित टैक्स मांग के लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपए पहले ही निकाल लिए गए हैं।" इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने 135 करोड़ रुपए की टैक्स मांग के खिलाफ अदालत का रुख किया और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पार्टी इस संबंध में आयकर अपीलीय अधिकरण और उच्च न्यायालय से राहत पाने में विफल रही थी।

RELATED ARTICLE

LEAVE A REPLY

POST COMMENT