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मोदी सरकार को बड़ा झटका! महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया—कड़े विरोध के चलते 2/3 बहुमत से पीछे रह गया!

परिसीमन से जुड़ा महिला आरक्षण बिल 17 अप्रैल, 2026 को लोकसभा में पास नहीं हो पाया; इसके पक्ष में सिर्फ़ 298 वोट पड़े (जबकि विरोध में 230 वोट थे)। इसे पास होने के लिए दो-तिहाई बहुमत की ज़रूरत थी, जो इसे नहीं मिल पाया—यह सरकार के लिए एक बड़ा झटका है।

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By Jigyasa Sain | Faridabad, Haryana | राजनीति - 18 April 2026


17 अप्रैल, 2026 को, संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026, जिसका मकसद संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% कोटा लागू करना था, लोकसभा में खारिज हो गया। यह सरकार के लिए एक बड़ा झटका था।

इस बिल में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने और परिसीमन का भी प्रस्ताव था; इसके पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230 वोट थे। संवैधानिक संशोधन के तौर पर पारित होने के लिए इसे 528 में से 352 वोटों की ज़रूरत थी—जो डाले गए वोटों का दो-तिहाई (बहुमत) होता—लेकिन यह सफल नहीं हो पाया।

कांग्रेस, TMC, DMK और SP ने महिलाओं के लिए कोटे को परिसीमन और नई जनगणना प्रक्रिया से जोड़ने का ज़ोरदार विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि इसके ज़रिए 2023 के मूल महिला आरक्षण अधिनियम को टालने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और NDA के अन्य नेताओं ने इस विरोध की निंदा करते हुए कहा कि यह 'नारी शक्ति' का अपमान है।

परिसीमन से जुड़ा सहायक विधेयक और केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों में संशोधन का विधेयक भी वापस ले लिया गया या खारिज कर दिया गया। संसद के विशेष सत्र के दौरान निचले सदन में सरकार को मिली कुछेक हारों में से यह एक है।

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