हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा से हटाई रोक, कोविड नियमों का करना होगा पालन

चारधाम यात्रा पर जाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है.

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चारधाम यात्रा पर जाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने 28 जून 2021 के अपने फैसले को वापस लेते हुए कोविड के नियमों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने को कहा है.

बता दें कि कोरोना के चलते इसी साल 28 जून को नैनीताल हाईकोर्ट ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी. बाद में सरकार ने उस एसएलपी को वापस ले लिया और नैनीताल हाईकोर्ट में फिर से चारधाम यात्रा शुरू करने की पैरवी की. सरकार ने 10 सितंबर को एक अर्जी देकर चारधाम यात्रा पर से प्रतिबंध हटाने की मांग की थी.

गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार पर चारधाम यात्रा शुरू करने का दबाव भी बना रही थी. वहीं तीर्थयात्री-पुजारी भी चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. ऐसे में सरकार भंवर में फंस गई. लेकिन अब जब कोर्ट ने सरकार को चारधाम यात्रा शुरू करने की इजाजत दे दी है तो सरकार को बड़ी राहत मिली है.

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