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Google ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने स्पष्ट किया है कि पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर ध्रुव राठी का YouTube वीडियो भारत में क्यों ब्लॉक किया गया था।
कंपनी ने कोर्ट को बताया कि 21 मार्च को अपलोड किए गए "Can Hindus eat BEEF? Kerala Story 2 Exposed" टाइटल वाले वीडियो को केंद्र की Grievance Appellate Committee (GAC) के निर्देश के बाद रोक दिया गया था। वकील अमिता सचदेवा ने शिकायत की थी कि वीडियो में गलत और भड़काऊ बातें थीं, जिनमें भगवान राम, भगवान कृष्ण और देवी सीता के मांस और शराब का सेवन करने का दावा करके उनका कथित अपमान किया गया था।
YouTube ने शुरू में इसे हटाने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि इससे कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं हुआ है। हाई कोर्ट द्वारा GAC को मामले पर फैसला करने का निर्देश देने के बाद, कमेटी ने 15 जुलाई को 24 घंटे के भीतर कार्रवाई का आदेश दिया। Google ने केवल भारत में वीडियो को जियो-ब्लॉक करके आदेश का पालन किया। इसे दुनिया भर से हटाने की याचिका अभी भी डिवीज़न बेंच के पास लंबित है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 सितंबर तक के लिए टाल दी।




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