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भोजशाला को मंदिर घोषित किया गया! MP हाई कोर्ट के फ़ैसले से भारी विवाद, मुस्लिम पक्ष SC जाएगा

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार में स्थित विवादित भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित कर दिया है और ASI के 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी गई थी। मुस्लिम पक्ष ने घोषणा की है कि वे इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

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By Jigyasa Sain | Faridabad, Haryana | खबरें - 16 May 2026


मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 15 मई, 2026 को एक बड़ा फ़ैसला सुनाते हुए, धार में स्थित विवादित भोजशाला-कमल मौला परिसर को देवी वाग्देवी (सरस्वती) को समर्पित मंदिर घोषित कर दिया। कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि यह स्थल ऐतिहासिक रूप से 11वीं सदी में परमार वंश के राजा भोज द्वारा स्थापित संस्कृत शिक्षा का एक केंद्र था।

कोर्ट की एक खंडपीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मुसलमानों को इस स्थल पर शुक्रवार के दिन नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि हिंदू पूजा-अर्चना की निरंतरता कभी समाप्त नहीं हुई थी, और उसने हिंदू पक्ष को पूजा-पाठ के विशेष अधिकार प्रदान किए। ASI इस संरक्षित स्मारक का समग्र नियंत्रण अपने पास ही रखेगा।

खंडपीठ ने सुझाव दिया कि मध्य प्रदेश सरकार धार में मस्जिद के लिए कोई वैकल्पिक ज़मीन आवंटित कर सकती है। कोर्ट ने यह भी सिफ़ारिश की कि ब्रिटिश संग्रहालय में रखी बताई जा रही देवी सरस्वती की प्रतिमा को वापस लाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इस फ़ैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुस्लिम पक्ष ने असंतोष ज़ाहिर किया और घोषणा की कि वे ASI सर्वे और ऐतिहासिक सबूतों को लेकर अपनी चिंताओं का हवाला देते हुए इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

इस फ़ैसले पर राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही खेमों से तीखी प्रतिक्रियाएँ आई हैं; जहाँ हिंदू संगठनों ने इसे न्याय बताया है, वहीं मुस्लिम संगठन कानूनी रास्ता अपनाने की योजना बना रहे हैं। दशकों से चला आ रहा भोजशाला विवाद एक बार फिर भारत में इतिहास, पुरातत्व और आस्था के जटिल मेल को उजागर करता है।

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