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दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की अरविंद को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री की घर-घर राशन योजना को रद्द कर दिया है. हाई कोर्ट ने यह फैसला राशन दिलारों की चुनौती को देखते हुए सुनाया है.
अब नही जाएगा घर घर राशन
आपको बता दें कि, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने अपना फैसला देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार सामान की डोर-टू-डोर डिलीवरी के लिए किसी भी अन्य योजना के साथ आने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न का उपयोग करेगी. साथ ही यह भी कहा कि डोर-टू-डोर डिलीवरी की योजना नहीं बना सकता. मिली जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने 10 जनवरी को दिल्ली सरकार राशन डीलर्स एसोसिएशन और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की ओर से दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
लोगों ने ली राहत की सांस
मिली जानकारी के अनुसार, अब कोर्ट ने इसे लेकर अपना फैसला सुना दिया है. इसको लेकर कई लोगों ने राहत की सांस ली है. वहीं, कई को झटका लगा है. दिल्ली सरकार ने ऐलान किया था कि वह केंद्र सरकार की योजना की तर्ज पर न सिर्फ राशन बांटेगी, बल्कि घर-घर जाकर राशन भी पहुंचाएगी. इस योजना को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी. अब यह योजना रद्द कर दी गई है.




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