Story Content
युवा से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इन दिनों सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है। इसके फायदे हैं तो नुकसान भी है। अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से पहले अपने माता-पिता से परमिशन लेनी होगी। इस बारे में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम जानकारी दी है। इसे लेकर 18 फरवरी तक आने वाली आपत्तियों के आधार पर बैठक में बदलाव किया जाएगा नहीं तो इसे जारी रखा जाएगा।
लंबे समय से व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण नियमों को इंतजार किया जा रहा था। सरकार ने अब जो प्लान तैयार किया है। उसमें नियमों के उल्लंघन पर किसी भी कार्रवाई के बारे में नहीं बताया गया है। अभी इन नियमों को लागू करने के लिए सरकार ने लोगों से राय मांगी है। इस पर 18 फरवरी के बाद अंतिम फैसला लिया जाने वाला है। लोगों की राय के आधार पर ये फैसला लिया जाएगा। जो लोग इस कार्रवाई को लेकर गंभीर नहीं होंगे उनके खिलाफ कोई न कोई कदम उठाने पर भी फैसला लिया जाएगा।
इन धाराओं के तहत उठाया जाएगा अहम कदम
व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम-2023 की धारा 40 की उप-धाराओं (1) और (2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिनियम के लागू होने की तिथि को या उसके बाद बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का मसौदा लोगों की जानकारी के लिए जारी किया है। इन मसौदा नियमों पर 18 फरवरी 2025 के बाद विचार किया जाएगा। इस नियम में डेटा फिड्यूशरी पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।




Comments
Add a Comment:
No comments available.