Hindi English
Login
Image
Image
Breaking News

Welcome to Instafeed

Latest News, Updates, and Trending Stories

दिल्ली कोर्ट ने निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि का केस खारिज करते हुए 29-अक्षरों वाला 'Floccinaucinihilipilification' शब्द इस्तेमाल किया—"बिल्कुल बेकार"!

भाषा के एक अनोखे प्रयोग में, दिल्ली कोर्ट ने 29 अक्षरों वाले शब्द "floccinaucinihilipilification" का ज़िक्र किया। कोर्ट ने निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि की शिकायत खारिज करते हुए इस केस को बेकार और समय की बर्बादी बताया।

Advertisement
Instafeed.org

By Jigyasa Sain | Faridabad, Haryana | खबरें - 03 April 2026


1 अप्रैल, 2026 को, दिल्ली कोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि का केस खारिज कर दिया। यह केस लिपिका मित्रा ने दायर किया था, जिनके पति सोमनाथ भारती AAP के पूर्व विधायक हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने इस केस पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह आधार दिया कि सीतारमण द्वारा किए गए कार्य राजनीतिक प्रकृति के थे, और उनमें शिकायतकर्ता सीधे तौर पर शामिल नहीं थी।


जज ने इस केस का ज़िक्र करने के लिए 29 अक्षरों वाले एक अजीब शब्द "floccinaucinihilipilification" का इस्तेमाल किया। इस शब्द का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो या तो बेमतलब हो या फिर बिल्कुल बेकार। मौजूदा शिकायत भी इसी शब्द का एक बहुत लंबा विस्तार मात्र है, जिसमें बेकार और बेमतलब बातें भरी गई हैं।


कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस केस में अनावश्यक रूप से देरी की गई, और कोर्ट ने इस विचार को खारिज कर दिया कि इसे आगे जारी रखने का कोई भी कारण मौजूद है। शिकायत खारिज कर दी गई है, और वित्त मंत्री के कथित मानहानिकारक बयानों को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई अब समाप्त हो गई है।

Advertisement
Image
Advertisement
Comments

No comments available.