Delhi: सरकार ने वैक्सीनेशन पर जारी किया नया आदेश

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से रविवार को जारी आदेश में कोवैक्सीन के सीमित इस्तेमाल के निर्देश दिए गए हैं. वहीं दिल्ली के सभी सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों में 18-44 साल की उम्र वालों को ही वैक्सीन दी जानी चाहिए.

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कोरोना के मामलों पर काबू पाने के लिए कोविड टीकाकरण बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. सभी राज्यों के साथ-साथ दिल्ली में भी अब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाने की सलाह दी गई है. हालांकि, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में वैक्सीन की कमी को लेकर भी शिकायतें मिल रही हैं. अब इसी क्रम में कोवैक्सीन को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है.

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दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से रविवार को जारी आदेश में कोवैक्सीन के सीमित इस्तेमाल के निर्देश दिए गए हैं. कहा गया है कि दिल्ली के सभी सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों में 18-44 साल की उम्र वालों को ही वैक्सीन दी जानी चाहिए, जिन्हें जून के महीने में दूसरी खुराक लेनी है. यानी पहली खुराक लेने के लिए आने वाले लोगों को कोवैक्सीन नहीं देनी चाहिए,

डीडीएमए के इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने भी 3 जून को कोवैक्सीन को लेकर एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि राजधानी में वैक्सीन की आपूर्ति सीमित है. जैसा आप इसे देखते हैं, वैसे ही इसका इस्तेमाल करें. वहीं, 4 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को वैक्सीन देने वाले निजी अस्पतालों को आदेश जारी करने का भी निर्देश दिया है. उन्हें बताया जाए कि 18-44 आयु वर्ग के इन लोगों को जून के महीने में दूसरी खुराक के लिए कोवैक्सीन की बचत करनी चाहिए.

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इस संबंध में डीडीएमए का कहना है कि सरकार समेत सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को इसका पालन करना चाहिए और दूसरी खुराक के लिए कोवैक्सिन का ही इस्तेमाल करना चाहिए. राजधानी में सीमित आपूर्ति के चलते वैक्सीन को लेकर यह फैसला लिया गया है. अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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