Delhi: सलून को गलत तरीके से बाल काटना पड़ा महंगा, देना पड़ेगा 2 करोड़ रुपये का मुआवजा

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सैलून को महिला को दो करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.

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दिल्ली के एक सैलून में एक महिला का बाल कटवाना महंगा हो गया. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सैलून को महिला को दो करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. सैलून को 8 हफ्ते यानि करीब दो महीने में मुआवजे की रकम का भुगतान करना है. आयोग ने कहा कि महिलाएं अपने बालों का काफी ख्याल रखती हैं और इसकी देखभाल पर काफी पैसा खर्च करती हैं. महिलाएं उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती हैं.

एनसीडीआरसी ने दिल्ली के एक होटल में सैलून को हर्जाना देने का निर्देश दिया है. आयोग के अध्यक्ष आरके अग्रवाल और सदस्य डॉ. एस.एम. कांतिकर ने देखा कि महिलाएं अपने बालों की बहुत देखभाल करती हैं और उनकी देखभाल के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं. उन्हें अपने बालों से भावनात्मक लगाव है. 

सैलून ने क्या किया

आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता आशना रॉय अपने लंबे और सुंदर बालों के कारण 'बाल उत्पादों' के लिए एक मॉडल थीं और उन्होंने कई बड़े 'हेयर केयर ब्रांड' के लिए मॉडलिंग की है. सैलून ने उसके निर्देशों के खिलाफ गलत बाल काटे और इस वजह से उसकी नौकरी चली गई. इससे उन्हें काफी नुकसान हुआ, उनकी पूरी लाइफस्टाइल बदल गई और टॉप मॉडल बनने का उनका सपना चकनाचूर हो गया. पीठ ने 21 सितंबर को अपने आदेश में कहा था कि वह प्रबंधन के क्षेत्र में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में काम कर रही थी और अच्छा पैसा कमा रही थी. बाल काटने में लापरवाही के कारण उन्हें गंभीर मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा. वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई और अंततः अपनी नौकरी खो दी.

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