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दिल्ली कोर्ट ने छह महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और BJP के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। सह-आरोपी और WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी बरी कर दिया गया।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने 3 अगस्त, 2026 को यह फ़ैसला सुनाया। सिंह के वकील ने इसे "सम्मानजनक बरी होना" बताया और शिकायतकर्ताओं के बयानों में विसंगतियों, बिना वजह देरी और विरोधाभासों का हवाला दिया।
यह मामला 2023 में विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत कई पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों से शुरू हुआ था। इन पहलवानों ने WFI प्रमुख के तौर पर सिंह के कार्यकाल के दौरान उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग को लेकर बड़े विरोध प्रदर्शन किए थे। सिंह ने लगातार इन आरोपों से इनकार किया था। फ़ैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट ने उन्हें सही साबित किया है और खुशी ज़ाहिर की।
विनेश फोगाट और अन्य पहलवानों ने संकेत दिया है कि वे इस फ़ैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। विस्तृत निर्णय का इंतज़ार है।




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