महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को न्यायिक हिरासत, कोर्ट ने 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1 नवंबर को पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था. 


रिमांड बढ़ाने की ईडी की याचिका को खारिज करने के बाद एक हॉलिडे कोर्ट ने छह नवंबर को देशमुख (71) को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.


मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह ने उन पर रंगदारी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे. सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख कई गलत कामों में शामिल था, जिसमें निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वेज़ को मुंबई में बार और रेस्तरां से ₹ ​​100 करोड़ इकट्ठा करने के लिए कहना शामिल था.

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