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केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए पराली जलाने पर कानूनी कार्यवाही से उन्हें छूट प्रदान कर दी है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में पहले लाए गए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यादेश में यह प्रावधान था, लेकिन इसके स्थान पर गुरुवार को पारित विधेयक में इस प्रावधान को हटा दिया गया है.
संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है. संसद में एक चर्चा का जवाब देते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ने विधेयक की धारा 15, धारा 14 पर चिंता व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि पराली जलाने वाले किसानों को आपराधिक कृत्यों के लिए दंडित किया जाएगा. दायरे से बाहर रखा गया है. यानी उनके खिलाफ पराली जलाने का मामला दर्ज नहीं किया जाएगा. सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने भी इस प्रावधान का विरोध किया था, जिसे सरकार ने ही हटा दिया है.




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