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महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने पूरे राज्य में एक सख्त आदेश जारी किया है, जिसमें सभी स्कूलों के परिसर के 50 मीटर के दायरे में अनहेल्दी फूड की बिक्री, विज्ञापन और मुफ्त वितरण पर रोक लगाई गई है। ज़्यादा फैट, नमक और शुगर वाली चीज़ें — जिनमें चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट और अन्य प्रोसेस्ड स्नैक्स शामिल हैं — अब स्कूल परिसर के अंदर और उसके आस-पास के इलाकों में प्रतिबंधित हैं।
FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने घोषणा की कि ये नियम बिना किसी अपवाद के हर सरकारी, एडेड और प्राइवेट स्कूल पर लागू होंगे। इस कदम का मकसद बच्चों की जंक फूड तक आसान पहुंच को कम करना और कम उम्र से ही हेल्दी खाने की आदतों को बढ़ावा देना है। स्कूलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपनी कैंटीन से ऐसे प्रोडक्ट्स को हटा दें और फूड सेफ्टी सुपरवाइजर नियुक्त करें।
अधिकारियों ने इस सख्ती का मुख्य कारण पहले जारी सेंट्रल गाइडलाइंस का पालन न करना बताया है। उम्मीद है कि इस फैसले से राज्य भर के एजुकेशनल संस्थानों के आस-पास खाने-पीने के माहौल में काफी बदलाव आएगा और छात्रों की लंबे समय की सेहत बेहतर होगी।




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