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बिहार में शराबबंदी को लेकर एक अहम खबर सामने आ रही है. जहां सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माने की रकम तय की गई है. साथ ही कड़ी सजा का भी प्रावधान है.
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शराबंदी संशोधन बिल
बिहार में शराबबंदी संशोधन बिल को कानून का रूप लेने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे है. बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद से पास कर दिया गया है. राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद यह नया कानून प्रभावी हो जाएगा. वहीं इस नए कानून के तहत शराब पीते पकड़े जाने पर लोगों के लिए सजा के मामले पर पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर लोग जुर्माना देकर छूट जाते थे. लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा.
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खानी पड़ सकती हैं जेल की हवा
कई बार ऐसा होता है शराबी शराब पीकर मजिस्ट्रेट के सामने गलत ढंग से पेश आते है यदि उनका व्यवहार ठीक नहीं रहा तो उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है. पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर आरोपियों को दो हजार से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा. हालांकि नए कानून का मतलब यह भी नहीं है की शराब पीने वाले के पास यह अधिकार होगा की वो केवल जुर्माना भरकर छूट जाए. बल्कि उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. आरोपी को अनिवार्य रूप से एक वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है.




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