Varanasi blasts: वाराणसी ब्लास्ट में फांसी की सजा

वलीउल्लाह खान को 2006 में वाराणसी में सिलसिलेवार बम विस्फोटों से संबंधित दो मामलों में दोषी ठहराया गया था. जिसमें 20 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हुए थे.

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Varanasi blasts: वलीउल्लाह खान को संकटमोचन मंदिर और वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन पर 2006 में हुए विस्फोटों में मौत की सजा दी गई है, जिसमें 2006 में 28 लोग मारे गए थे. गोदौलिया में पाया गया तीसरा बम विस्फोट नहीं हुआ था. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के फूलपुर के निवासी मोहम्मद वलीउल्लाह को विस्फोट होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके मामलों की सुनवाई गाजियाबाद में हुई, जब वाराणसी में वकीलों ने उनका बचाव करने से इनकार कर दिया. उन्हें गाजियाबाद की एक अदालत ने 4 जून को दोषी पाया था.

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वलीउल्लाह खान को 2006 में वाराणसी में सिलसिलेवार बम विस्फोटों से संबंधित दो मामलों में दोषी ठहराया गया था. जिसमें 20 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हुए थे. पहला धमाका 7 मार्च 2006 को शाम 6.15 बजे संकट मोचक मंदिर के अंदर और दूसरा बम 15 मिनट बाद वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन के प्रथम श्रेणी के रिटायरिंग रूम के बाहर हुआ. 

रेडिफ न्यूज की 2006 की रिपोर्ट के अनुसार, गुडौलिया आवासीय इलाके में तीसरे जीवित बम का पता चला था. जिसे डिफ्यूज कर दिया गया था. इसने उस समय के एक खुफिया अधिकारी के हवाले से कहा कि एक चौथा बम भी वाराणसी के प्रसिद्ध गंगाघाट से बरामद किया गया था.

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