दिल्ली मेट्रो में भी मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, जानिए कितना लगेगा जुर्माना?

दिल्ली में कोरोना बढ़ते ही मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, साथ ही आवेदन न करने पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का आदेश भी जारी किया गया है. अब अगर आप सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनेंगे तो आपकी जेब ढीली हो जाएगी

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दिल्ली में कोरोना बढ़ते ही मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, साथ ही आवेदन न करने पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का आदेश भी जारी किया गया है. अब अगर आप सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनेंगे तो आपकी जेब ढीली हो जाएगी. आपको यह भी बता दें कि दिल्ली मेट्रो ने भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. अब मेट्रो यात्रियों को भी मेट्रो में मास्क पहनना अनिवार्य होगा, हालांकि जुर्माने की बात अभी स्पष्ट नहीं है. लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगर मेट्रो यात्री मास्क नहीं लगाते हैं तो करीब 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया 500 रुपये का चालान

इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा. साथ ही निजी चार पहिया वाहन में यात्रा करने वालों पर यह आदेश लागू नहीं होगा. निजी कारों में यात्रा करने वालों से मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना नहीं लगेगा.

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उल्लेखनीय है कि 20 अप्रैल को हुई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में दिल्ली में बढ़ते संक्रमण दर और कोरोना के मामलों पर चर्चा के दौरान मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया गया था. . इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है. इससे पहले अप्रैल के पहले हफ्ते में ही कोरोना के मामले कम होने के बाद डीडीएमए की बैठक में सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने के प्रावधान को खत्म करने का फैसला लिया गया था. जिसके बाद इसे समाप्त कर दिया गया. अब मामले बढ़ने के बाद इसे फिर से लागू कर दिया गया है.

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