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महिला आरक्षण अधिनियम 2023, 16 अप्रैल से लागू!

भले ही संसद अगले जनगणना के बाद परिसीमन के रूप में महिलाओं के 33 प्रतिशत कोटे को लागू करने वाले संशोधनों पर चर्चा कर रही हो, लेकिन महिला आरक्षण अधिनियम 2023, 16 अप्रैल, 2026 से लागू हो गया है।

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By Jigyasa Sain | Faridabad, Haryana | खबरें - 18 April 2026


केंद्रीय कानून मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर महिला आरक्षण अधिनियम 2023 (जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है) को 16 अप्रैल, 2026 से लागू होने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस कदम को एक तकनीकी कदम बताया गया है, ताकि संसद द्वारा संबंधित संवैधानिक संशोधनों पर विचार-विमर्श किए जाने के दौरान ही इस कानून को प्रभावी बनाया जा सके।

इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी। तथापि, इसे वास्तव में लागू करने के लिए अभी भी अगली जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होना शेष है। संसद के तीन-दिवसीय विशेष सत्र (16-18 अप्रैल, 2026) में, सरकार ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया, ताकि इसका शुरुआती कार्यान्वयन हो सके और लोकसभा में अतिरिक्त सीटें जोड़ी जा सकें। इस विधेयक के खिलाफ कड़ा विरोध हुआ कि कोटा को परिसीमन से जोड़ा जाए; 17 अप्रैल को लोकसभा में यह विधेयक पारित नहीं हो सका, क्योंकि इसे दो-तिहाई बहुमत के लिए आवश्यक संख्या के मुकाबले केवल 298 मत ही मिल पाए।

विपक्षी दलों ने इस विधेयक के समय और तरीके की आलोचना की, जबकि सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मूल अधिनियम 2023 लागू रहेगा, लेकिन व्यावहारिक रूप से आरक्षण का लाभ 2029 से पहले मिलने की संभावना कम है—संभवतः यह उसके बाद ही लागू हो पाएगा।

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