एम्प्लॉयर को अब यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उनके कर्मचारी अपने पीएफ खाते को अपने आधार कार्ड से लिंक करें और ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप एम्प्लॉयर के योगदान को कर्मचारी के खाते में जाने से रोक दिया जाएगा. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अनिवार्य किया है कि 12-अंकीय आधार संख्या उन कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा प्रदान की जानी चाहिए जो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 के तहत विभिन्न योजनाओं के तहत पंजीकरण, लाभ या कोई भुगतान प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। मंत्रालय ने इस संबंध में 3 मई को अधिसूचना जारी की थी.
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"अब, हम सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाभार्थियों से आधार संख्या मांगना शुरू करेंगे. यह प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए हमारे डेटाबेस के लिए भी आवश्यक है. हालांकि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सेवाओं के वितरण से इनकार नहीं किया जाएगा. मंत्रालय ने कहा कि इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का एक डेटाबेस बनाना है. धारा 142 सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाभ और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार संख्या के माध्यम से कर्मचारियों और असंगठित श्रमिकों की पहचान स्थापित करने से संबंधित है.
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ईपीएफओ ने नियोक्ताओं को सूचित किया है कि 1 जून को अगर पीएफ खाते आधार से नहीं जुड़े हैं, तो ईसीआर (इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न) नहीं भरा जाएगा. कर्मचारी अपने पीएफ खाते में अंशदान करना जारी रख सकते हैं लेकिन उनके नियोक्ता का हिस्सा जमा नहीं किया जाएगा.
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