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HC ने 'या अल्लाह, रसगुल्ला, सही भल्ला' टिप्पणी पर भारती सिंह और शेखर सुमन के खिलाफ FIR रद्द की!

भारती सिंह और शेखर सुमन के खिलाफ 'या अल्लाह, रसगुल्ला, सही भल्ला' वाली एक मज़ाकिया टिप्पणी को लेकर दर्ज FIR को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत सुरक्षित माना है।

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By Jigyasa Sain | Faridabad, Haryana | मनोरंजन - 02 May 2026


हाई कोर्ट ने एक बड़े घटनाक्रम में, मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और अनुभवी एक्टर शेखर सुमन के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया है। यह मामला मंच पर की गई उनकी एक टिप्पणी पर आधारित था, जिसमें उन्होंने कहा था: "या अल्लाह, रसगुल्ला, सही भल्ला।" कुछ समूहों का मानना ​​था कि यह टिप्पणी आपत्तिजनक है, जिसके चलते शिकायतें दर्ज की गई थीं।

कोर्ट ने कहा कि यह बयान हास्य-विनोद की अभिव्यक्ति थी और इसका मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। कोर्ट ने कलात्मक प्रस्तुतियों में बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी के महत्व पर ज़ोर दिया, और कॉमेडी को सेंसर करने के लिए कानूनों के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी।

एक्ट्रेस भारती सिंह और प्रोड्यूसर शेखर सुमन ने ज़ोर देकर कहा था कि यह बयान हल्के-फुल्के हास्य के तौर पर दिया गया था और इसके पीछे कोई गलत इरादा नहीं था। इस फैसले से कलाकारों को राहत मिली है और कॉमेडियन से जुड़े ऐसे ही अन्य मामलों के लिए एक मिसाल कायम हुई है।

मनोरंजन जगत ने इस फैसले का स्वागत किया है, हालांकि कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो इससे खुश नहीं हैं। यह फैसला भारत में सामाजिक सौहार्द और रचनात्मक आज़ादी के बीच संतुलन को बनाए रखने की पुष्टि करता है।

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